गांजे के साथ पकड़े गए आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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हरिद्वार: हरिद्वार में भारी मात्रा में गांजे के साथ पकड़े गए एक आरोपी की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने खारिज कर दी है।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 14 जून, 2025 को ज्वालापुर कोतवाली के उपनिरीक्षक नवीन नेगी अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। जटवाड़ा पुल के पास उन्हें एक स्कूटी पर दो व्यक्ति आते दिखे, जो पुलिस को देखकर भागने लगे। स्कूटी पर पीछे बैठा व्यक्ति दो पोटलियों सहित गिर गया और पुलिस ने उसे मौके पर ही पकड़ लियाके पास उन्हें एक स्कूटी पर दो व्यक्ति आते दिखे, जो पुलिस को देखकर भागने लगे। स्कूटी पर पीछे बैठा व्यक्ति दो पोटलियों सहित गिर गया और पुलिस ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम विक्रांत पुत्र त्रिलोक निवासी गांधीनगर, मुजफ्फरनगर (हाल निवासी राम विहार, कनखल) बताया। उसके कब्जे से दो पोटलियों में कुल 6 किलो 874 ग्राम गांजा बरामद हुआ। हालांकि, स्कूटी चला रहा दूसरा व्यक्ति, प्रदुम्न पुत्र टीकम, भागने में सफल रहा।
गिरफ्तार विक्रांत की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया।

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