ग्राम प्रधान को हटाये जाने सम्बन्धी आदेश को जिलाधिकारी ने किया स्थगित 

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हरिद्वार:  जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने अवगत कराया कि उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या 1148 परमजीत कौर बनाम राज्य व अन्य दिनांक 23 मई, 2025 पारित अन्तरिम आदेश द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 51 दिनांक 11 अप्रैल, 2025 द्वारा पमरजीत कौर ग्राम प्रधान लाम ग्रन्ट को ग्राम प्रधान पद से हटाये जाने सम्बंधी पर स्थगन आदेश पारित किया गया है। जिलाधिकारी ने यह भी अवगत कराया कि कार्यालय की सूचना संख्या 141 दिनांक 15 मई, 2025 के द्वारा ग्राम पंचायत लामग्रन्ट विकास खण्ड भगवानपुर में प्रधान पद के उपनिर्वाचन कार्यक्रम को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है।

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